रविवार 8 नवंबर 2026 - 06:07
शरई अहकाम | सामान पर कब्जा मिलने से पहले उसे बेचना कैसा है?

शहीद आयतुल्लाह सय्यद अली खामेनेई ने सामान की डिलीवरी मिलने से पहले उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, शहीद आयतुल्लाह सय्यद अली खामेनेई ने सामान की डिलीवरी मिलने से पहले उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दिया है। इस संबंध में पूछे गए सवाल और उसका जवाब पाठकों के लिए प्रस्तुत है।

प्रश्न: क्या खरीदे हुए सामान की डिलीवरी मिलने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा जा सकता है? उदाहरण के तौर पर, यदि हम इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान खरीदें और उसकी डिलीवरी मिलने से पहले ही उसे ऑनलाइन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दें, तो क्या ऐसा करना जायज़ है?

उत्तर: यदि खरीद-बिक्री नकद लेन-देन के आधार पर हुई है और इस संबंध में अनुबंध में कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई है, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है।

लेकिन यदि सौदा सलम (अग्रिम भुगतान के बदले भविष्य में सामान की डिलीवरी का अनुबंध) के रूप में हुआ है, यानी सामान की डिलीवरी बाद में होनी है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना उस स्थिति में जायज़ है, जब आपने सामान अपने कब्जे में ले लिया हो या उसकी डिलीवरी का निर्धारित समय आ चुका हो।

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